समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित एक मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में सामाजिक, कानूनी और सार्वजनिक जीवन में सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान हैं:
अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण।
अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत।
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत (सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर)।