Step 1: Understanding the Concept:
अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion) संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा विधायिका कार्यपालिका में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।
Step 2: Detailed Explanation:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद (यानी सरकार) सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
इसका मतलब है कि सरकार को तभी तक पद पर बने रहने का अधिकार है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो।
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
यह प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद (सरकार) के विरुद्ध लाया जाता है, न कि किसी एक मंत्री या संसद, न्यायाधीशों या राज्यपाल के विरुद्ध।
यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।
Step 3: Final Answer:
अविश्वास प्रस्ताव सरकार (मंत्रिपरिषद) के विरुद्ध लाया जा सकता है।
अतः, सही उत्तर (B) है।