Step 1: Understanding the Concept:
प्रश्न भारतीय संविधान में 'अध्याय' या 'भाग' (Parts) की कुल संख्या के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation:
मूल रूप से, 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान में 22 भाग (Parts) थे।
समय के साथ, संशोधनों के माध्यम से इसमें बदलाव हुए हैं:
- नए भाग जोड़े गए: भाग IV-A (मौलिक कर्तव्य), भाग IX-A (नगर पालिकाएं), भाग IX-B (सहकारी समितियां), और भाग XIV-A (अधिकरण)।
- एक भाग हटाया गया: भाग VII (पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य) को 7वें संशोधन, 1956 द्वारा हटा दिया गया।
इस प्रकार, वर्तमान में भागों की कुल संख्या की गणना इस प्रकार है: 22 (मूल) - 1 (हटाया गया) + 4 (जोड़े गए) = 25।
हालांकि अंतिम भाग की संख्या अभी भी XXII है, लेकिन कुल संख्या 25 है।
Step 3: Final Answer:
भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग (अध्याय) हैं।
अतः, सही उत्तर (D) है।