अध्यादेश के बारे में तीन मुख्य बातें याद रखें: 1. इसे कार्यपालिका (राष्ट्रपति/राज्यपाल) जारी करती है, 2. जब विधायिका सत्र में न हो, और 3. यह एक अस्थायी कानून है।
अध्यादेश (Ordinance) एक विशेष प्रकार का कानून होता है जिसे राष्ट्रपति (अनुच्छेद 123 के तहत) या किसी राज्य के राज्यपाल (अनुच्छेद 213 के तहत) द्वारा तब जारी किया जाता है जब संसद या राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। मुख्य विशेषताएँ:
अस्थायी कानून: यह एक अस्थायी कानून होता है और इसका प्रभाव और शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होती है।
मंत्रिपरिषद की सलाह पर: राष्ट्रपति या राज्यपाल यह अध्यादेश केवल केंद्रीय या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जारी कर सकते हैं।
संसदीय अनुमोदन आवश्यक: संसद या विधानमंडल का सत्र पुनः शुरू होने पर अध्यादेश को छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है।
इसका प्रयोग केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में कानून बनाने के लिए किया जाता है।